Monday, April 16, 2018

डाकघरों में भुगतान के लिए बचत खातों की बाध्यता ख़त्म, नकद या चेक से होगा भुगतान

डाक विभाग ने डाकघर के खाताधारकों को राहत देते हुए ब्याज और परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए बचत खाते की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर के निदेशक डाक सेवाएं श्री क़ृष्ण कुमार यादव ने बताया कि कुछ माह पहले डाक विभाग ने अपने एक आदेश के तहत डाकघर की बचत योजनाओं में परिपक्वता राशि एवं ब्याज के भुगतान के लिए डाकघर में सेविंग अकाउंट खुलवाना अनिवार्य किया था,परंतु अब विभाग ने यह बाध्यता ख़त्म कर दी है। अब पूर्व की भाँति ही सभी योजनाओं में सीधे नकद या चेक से भुगतान हो सकेगा, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी।


राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर  के निदेशक डाक सेवाएं श्री क़ृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक विभाग ने सभी बचत योजनाओं पर ब्याज और परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए बचत खाते की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है। डाकघरों की मासिक आय योजना, सावधि जमा खाता, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और आरडी खाता आदि सभी स्कीम के लिए अब ग्राहक किसी भी प्रकार का बचत खाता खोलने के लिए बाध्य नहीं होंगे। उन्हें  सभी राशियों का भुगतान चेक या नकद में प्राप्त हो सकेगा। पहले डाक विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया था इन योजनाओं के भुगतान के लिए डाकघरों में सेविंग अकाउंट खुलवाएं और उस बचत खाते में राशि ट्रान्सफर की जाएगी ।

डाक निदेशक श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि नए आदेश को वापिस लेने से पुरानी व्यवस्था यथावत रहेगी, जिसमें  डाकघर बचत योजनाओं  में 20 हजार से ज्यादा की परिपक्वता का भुगतान चेक से होता है। इससे कम की राशि नकद मिलती है जिसमें  ब्याज भी शामिल है। यदि कोई ग्राहक अपने डाकघर बचत खाते में परिपक्वता राशि, ब्याज ट्रान्सफर करवाना चाहता  है तो राशि उसके बचत खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी।





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